असदुल्लाह सिद्दिकी
सिद्धार्थनगर। जनपद के ऐसे वाहन स्वामी जिन्होने किन्ही कारणों से अपना टैक्स जमा नही किया है। ऐसे वाहन स्वामी प्रदेश सरकार की एकमुश्त समाधान योजना का लाभ ले सकते है। शुक्रवार को उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय पर एआरटीओ अरुण प्रकाश चौबे ने प्रदेश सरकार की एकमुश्त समाधान योजना के बारें में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वाहन स्वामी इस योजना का लाभ उठाते हुए शत-प्रतिशत पैनल्टी में छूट पाऐं, इसके लिए उन्होने वाहन स्वामियों को बताया कि परिवहन यानों के समस्त स्वामी इस एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते है। जो वाहनें 01.04.2020 को या उससे पूर्व इस कार्यालय में पंजीकृत है एवं वर्तमन समय में बकाया कर से आच्छादित है, उन परिवहन यानों पर शासन द्वारा देय शास्ति (पेनाल्टी) पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है, जिसकी अन्तिम तिथि 26.08.2022 थी, जिसमें कुल 130 वाहनों से अबतक 51 लाख 09 हजार जमा किया गया है। इसके दृष्टिगत पुनः शासन द्वारा उक्त योजना कि तिथि को बढ़ाकर 26.09.2022 तक कर दी गई है। ऐसे वाहन स्वामी जिनके नाम क्रेन, जे0सी0बी0 इत्यादि बड़े वाहन पंजीकृत है एवं जिन पर वर्तमान में कर बकाया है, वे जल्द से जल्द कार्यालय में 26.09.2022 के पूर्व आकर 1000 रू0 रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर योजना का लाभ उठा सकते है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि जिन वाहन के प्रति वसूली-पत्र जारी किया जा चुका है, अथवा वित्तपोषक द्वारा अपने कब्जे में वाहन ले लिया गया है, तथा जिन वाहन स्वामियों का पुराना बकाया जमा हेतु अवशेष है, वे वाहन स्वामी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा होने की तिथि से एक माह 30 दिन के अन्दर बकाया कर की पेनाल्टी जमा कर सकते है।वाहन स्वामियों के लिए पुनः यह अन्तिम सुनहरा अवसर है, जल्दी करें और इस सुनहरे अवसर का वाहन स्वामी पूरा-पूरा लाभ उठायें, एवं अपने वाहनों पर बकाया कर जमा करते हुए पेनाल्टी में शत-प्रतिशत की छूट प्राप्त करें।
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